Income Tax in Budget 2024 : भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया है। इसमें सरकार की तरफ से मिडिल क्लास को जबरदस्त सौगात दी गई हे। सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करके करदाताओं को थोड़ी राहत दी गई है। जबकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 50000 से बढ़ाकर 75000 किया गया है। न्यू टैक्स स्लैब को सरल बनाने के लिए सरकार की तरफ से टैक्स में कुछ छूट दी गई है लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स में हुए बदलाव होने से आपकी कितनी कमाई बचेगी।
सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब को वैसा का वैसा ही रखा है। नए टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स के नए टैक्स रिजीम के अनुसार सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये किया है। हालांकि बेसिक एक्जंप्शन लिमिट 3 लाख रुपये ही रखी गई है। अब न्यू टैक्स रिजीम सलेक्ट करने वालों के लिए 7.75 लाख रूपये तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया है। इसका मतलब नया टैक्स रिजीम चुनने वालों को इस बदलाव से 17500 रुपये का फायदा हुआ है।
— न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं।
— 3 से से 7 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स।
— 7 लाख से 10 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत टैक्स।
— 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स।
— 12 से 15 लाख रुपये तक आय पर 20 प्रतिशत टैक्स।
— 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
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सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाने से नौकरी करने वालों के साथ ही साथ ही पेंशनर्स को टैक्स सेविंग्स में सहायता मिलेगी। सरकार ने 5 साल में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है। इससे पहले 2019 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था।
– न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स स्लैब में चेंज के बाद पहले 8 लाख तक की आय पर 30,000 रुपये टैक्स बनता था जो अब 22500 रुपये हो गया है। इसका मतलब आपके 7500 रुपये बचेंगे।
– 10.50 लाख की आय पर पहले 60,000 रुपये टैक्स लगता था जो 47,000 रुपये लगेगा। इसका मतलब 12,500 रुपये तक की बचत होगी।
– 15.50 लाख रुपये तक की इनकम पर पहले 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स लगता था जो अब 1.35 लाख रुपये लगेगा जिससें लगभग 15000 रुपये बचेंगे।
– 20.50 लाख तक की आय पर पहले 3 लाख रुपये तक इनकम टैक्स देना होता था वो अब 2.82 लाख रूपये लगेगा यानि आपके 17,500 रुपये तक बचेंगे।
– 50.50 लाख रूपये तक की आय पर पहले 12 लाख रुपये तक टैक्स लगता था जो अब कम होकर 11.82 लाख रुपये हो गया है। इसका मतलब अब 17,500 रुपये की बचत होगी।
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