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PAN-आधार लिंक को लेकर खुशखबरी! अब 30 जून तक करवाएं, लेकिन देना होगा इतना फाइन

जयपुर। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन एकबार फिर बढ़ गई है। आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। अब आप 30 जून तक 1000 रुपये की लेट फीस के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं।

 

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30 जून तक करा सकते हैं लिंक
अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। आयकर विभाग ने कहा था कि इस अवधि तक लिंकिंग नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। ऐसे में अब 30 जून तक आपका पैन कार्ड पहले की तरह एक्टिव रहेगा।

 

30 जून के बाद ये होगा
आयकर विभाग के अनुसार 30 जून 2023 तक पैन-आधार की लिंकिंग नहीं होने की स्थिति में 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा।

 

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ये है पैन कार्ड निष्क्रिय होने का नुकसान
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर ना तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और ना ही टैक्स रिफंड मिल सकेगा। पैन कार्ड निष्क्रिय रहने पर उस अवधि में रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम में प्रावधान है। इसके अलावा फाइनेंस से जुड़े कई काम रुक सकते हैं।

 

सभी के लिए जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग
1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जिन यूजर्स को जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी पर लागू नहीं होगा। एक अनिवासी या जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।

 

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पैन और आधार को लिंक कराने पर इतने लगेंगे पैसे
आप 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक कराते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद लिंकिंग कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है।

 

अब फ्री क्यों नहीं होगी पैन और आधार लिंकिंग
साल 2017 से सरकार पैन और आधार की लिंकिंग पर जोर दे रही है। इसके लिए कई बार डेडलाइन को बढ़ाई गई। हालांकि, 2022 में पहली बार आयकर विभाग ने लिंकिंग नहीं कराने पर जुर्माने लगाने की बात कही। जुर्माने की रकम पहले 500 रुपये थी, जो बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।

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