जयपुर। SIM Card Rules : अब एक से ज्यादा सिम कार्ड रखा तो 2 लाख रूपये तक जुर्मना लग सकता है। मोदी सरकार यह नया कानून लेकर आई जिसके चलते अब फ्रॉड करने वालों के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल, भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है जिसमें सरकार द्वारा लोगों के साथ होने वाले फ्रॉड और फेक कॉल पर रोक लगाने वाले कई सारे सख्त नियम बनाए हैं। इसमें यह भी नियम है कि अब एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने सिम कार्ड ले सकता है। अब यदि कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, दूरसंचार अधिनियम 2023 अब भारत में लागू होने के बाद कोई भी शख्स कितने सिम कार्ड अपने नाम से ले सकता है यह भी उसकी लोकेशन पर निर्भर करेगा। यदि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर भारत के के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (LSA) में रहता है तो वह सिर्फ 6 सिम ही ले सकता है। ये सभी संवेदनशील क्षेत्र है जिस वजह से यहां पर सीमा कम रखी गई है। इनके अलावा दूसरे क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिक अपने नाम पर 9 सिम कार्ड ले सकते हैं।
मोदी सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब निर्धारित संख्या से ज्यादा सिम कार्ड लेने पर उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसा करने वाले आरोपी शख्स को दूरसंचार अधिनियम के अंडर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यदि वो बार-बार ऐसा ही करता है तो 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
यदि कोई शख्स धोखाधड़ी, ठगी या गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड लेता है तो उसें 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।
अक्सर साइबर जालसाज आपके दस्तावजों का उपयोग करके चुपके से सिम यूज कार्ड यूज कर लेते हैं। हालांकि, इसका आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन आप इसका पता सरकारी वेबसाइट www.sancharsathi.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके सबसे पहले वेबसाइट ओपन करें और यहां मांगी गई जरुरी डिटेल भरें। इसके बाद आपके फोन पर OTP आएगा। यह ओटीपी फिल करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर वो सभी मोबाइल नंबर होंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि आपके नाम से कितने सिम यूज किए जा रहे हैं।
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