केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही स्माल सेविंग योजनाओं में समय-समय पर नियम परिवर्तन होते रहते हैं। अब केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी नियमों की पालना जरूरी हो गई है।
सरकार के नए नियमों के अनुसार अगर आपने भी इन योजनाओं में पैसा निवेश किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं तो अब आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसी वर्ष 31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी करते हुए निवेशकों को अगले छह माह में आधार और पैन कार्ड की जानकारी देने के लिए कहा था। यह समय सीमा इसी माह 30 सितंबर को समाप्त हो रही है।
केन्द्र सरकार द्वारा दी गई 30 सितंबर की अंतिम तिथि के बाद भी यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की डिटेल्स सब्मिट नहीं करवाई तो उसके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। आधार कार्ड एवं पैन कार्ड अपने नजदीकी बैंक या डाकघर की शाखा में जाकर अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ऑप्शन भी इसके लिए उपलब्ध है।
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