भारत

21 जून की रात को देश में लागू हुआ सबसे खतरनाक कानून, जानें इसकी वजह

21 JUNE 2024 Anti paper Leak Law Implemented : देशभर में पेपर लीक की बढ़ते मामलों से परेशान होकर केंद्र सरकार ने आधी रात को बड़ा फैसला लते है, लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। NEET और यूजीसी-नेट परीक्षाओं में हुई धांधली के बीच यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। केंद्र ने पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून लागू कर दिया है जो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है।

5 साल की जेल होगी

अधिनियम के तहत, पेपर लीक करने के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यूनतम तीन साल की जेल की सजा होगी। जुर्माने की राशि के साथ पांच साल तक की जेल हो सकती है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। परीक्षा सेवा प्रदाताओं को संभावित अपराध के बारे में जानकारी है लेकिन वे इसकी सूचना नहीं देते है तो उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं जांच के दौरान, यदि यह साबित हो जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी अपराध इसमें शामिल है तो उसे 5 साल की सजा होगी।

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Anti-paper leak law मुख्य बिंदु-

यह कानून फररवरी में पारित हुआ था जिसे ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ का नाम दिया गया।
नकल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माने।
एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर पर भी एक्शन होगा।
अधिकारी की संलिप्तता पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये का जुर्माना।
एग्जामिनेशन अथॉरिटी अपराध में शामिल, तो हो 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल।

10 दिन में तीन बड़ी परीक्षाएं रद्द

1. नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट: परीक्षा दोपहर में हुई और शाम को रद्द कर दी। NTA ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द की।

2. UGC-NET: 18 जून को परीक्षा हुई 19 जून को रद्द कर दी। टेलीग्राम पर पर्चा वायरल हुआ जो मूल पर्चे से मिलाया तो वह मेल गया। इसके बाद इसे रद्द किया गया।

3. सीएसआईआर-यूजीसी-नेट: 25 जून परीक्षा थी लेकिन 21 जून को टाली दी। 2

कानून फ़रवरी में पारित हुआ था

‘लोक परीक्षा कानून 2024’ फरवरी 2024 में पारित हुआ और 12 फरवरी को इसकी मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता लाई जाए और गड़बड़ी से बचाया जाए।

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एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री

किसी भी व्यक्ति को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।

एग्जाम सेंटर सस्पेंड होगा

एंटी-पेपर लीक कानून के तहत, एग्‍जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्‍पेंड किया जा सकता है।

Narendra Singh

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