महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाले केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को आधी रात पड़ौसी से नींबू मांगने पर फटकार लगाई है। आरोपी सीआईएसएफ जवान है। आरोपी की इस हरकत पर उसके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उस पर जुर्माना लगाया था।
आरोपी सीआईएसएफ में कांस्टेबल है। वह 19 अप्रैल 2021 को आधी रात के समय अपने पड़ौसी के घर पर नींबू मांगने गया था। पड़ौसी के घर में एक महिला अपनी छह वर्ष की बेटी के साथ रह रही थी। उसका पति भी आरोपी जवान के साथ ही जॉब करता था परन्तु घटना के समय वह बंगाल में चुनाव ड्यूटी में गया हुआ था।
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घर पर एक महिला और एक बच्ची के होने की जानकारी आरोपी कांस्टेबल को थी। ऐसे में अचानक एक नींबू मांगने के लिए आरोपी को आया देख महिला डर गई और उसने धमकी भी दी। बाद में महिला ने जवान के अधिकारियों को भी इस संबंध में शिकायत की। अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए।
जांच में पाया गया कि घटना के समय आरोपी ने शराब भी पी हुई थी। ऐसे में अधिकारियों ने सजा के तौर पर तीन वर्ष के लिए आरोपी का वेतन कम कर दिया और उसके इंक्रीमेंट को भी रोक दिया गया। विभाग द्वारा दी गई इस सजा को रद्द करवाने के लिए ही आरोपी जवान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था। परन्तु यहां भी हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन जामदार और एमएम सथाये की पीठ ने उसके व्यवहार को अशिष्ट मानते हुए सजा को यथावत रखा। साथ ही उसे ऐसा करने पर फटकार भी लगाई।
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