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हिंदुओं के लिए आसान नहीं Gyanvapi Mosque में पूजा करना! मुस्लिम उठा रहे ये बड़ा कदम

जयपुर। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Mosque के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार (Puja Rights in Gyanvapi Mosque) दे दिया है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। यह तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्थित है जहां पूजा की जानी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस तहखाने में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हालांकि, हिदुओं के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष बड़ा उठाने जा रहा है।

हिदुओं को 30 साल बाद मिला ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के तहखाने में कोर्ट से पूजा करने का अधिकार मिलने पर इसें हिंदू पक्ष ने अपनी बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को 30 साल बाद न्याय मिला है। हिंदुओं का कहना है कि नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ होती थी। वाराणसी कोर्ट ने के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश दिया है।

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हिंदुओं के लिए आसान नहीं ज्ञानवापी में पूजा करना

हालांकि, आपको बता दें कि ज्ञापनवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में हिंदुओं द्वारा पूजा करना आसान नहीं हैं। क्योंकि वारणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने इस फैसले पर कहा है कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है। अब मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा।

Gyanvapi Mosque

ज्ञानवापी मस्जिद में 7 दिन में शुरू होगी पूजा

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में हिंदू पक्ष रख रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यहां पर पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी। यहां पर सभी पक्षों को पूजा करने का अधिकार होगा। इस केस को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक़्त की यूपी सरकार ने रुकवा दिया था। इसी को फिर से शुरू करने का दावा किया था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। परंतु वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया है।

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वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हुए ज्ञानवापी तहखाना के कस्टोडियन

आपको बता दें कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। ASI सर्वे के दौरान तहखाने की साफ-सफाई की गई थी। लेकिन अब जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए साथ ही बैरिकेडिंग भी हटाई जाए। ये सारा काम 7 दिन के अंदर किया जाए। इस आदेश के अनुसार ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी का तहखाना के कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं। इस वजह सेस विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाने की साफ-सफाई करवाएंगे।

Anil Jangid

Anil Jangid डिजिटल कंटेट क्रिएटर के तौर पर 13 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। 10 साल से ज्यादा समय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर राजस्थान पत्रिका, 3 साल से ज्यादा cardekho.com में दे चुके हैं। अब Morningnewsindia.com और Morningnewsindia.in के लिए डिजिटल विभाग संभाल रहे हैं।

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