हिट एंड रन केस को लेकर पूरे देश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ था और ऐसे में इस बवाल को ठंड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बिल को लेकर ड्राइवरों से सुहल का आश्वासन दिया है। नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह होगी इसका फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच वार्ता सफल हुई। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा सभी ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लेकर काम पर लौट आएं। सरकार की तरफ से आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो सभी से चर्चा की जाएगी। Motor Vehicles Act के अंतर्गत Hit And Run के मामलों में सजा का प्रावधान ज्यादा होने से देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर थे।
हिट एंड रन कानून को लेकर मोदी सरकार ने अपने कदम जैसे ही पीछे लिए तो विपक्ष जबरदस्त हमलावर हो गया है। उसका कहना है कि मोदी सरकार के फैसले तानाशाह जैसे है और जनता जब उनके खिलाफ रोड़ पर आती है तो उनको डर लगता है और फिर अपने ही फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाते है। जनता अब मोदी सरकार का असली चेहरा जा गई है उनको ऐसे कानून बनाने से पहले सभी से बात करनी चाहिए।
मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर जो अपना रूख अपनाया था उसी से सबक लेते हुए इस मामले में उन्होंने ज्यादा लंबा समय नहीं लिया। कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने कई महीनों तक आंदोलन किया था और अंत में पीएम मोदी ने इस बात की गलती स्वीकार करते हुए बिल वापस लेने का फैसला किया था। अगर इस मामले में भी ऐसा होता तो इसका नुकसान उनको आने वाले लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ता और इसी वजह से समय रहते बिल को रोक लिया गया।
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बड़े वाहनों के चक्काजाम होने से रोजमर्रा के सामान की समय पर आपुर्ति नहीं हो पा रही थी। जिसके चलते जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी इस बीच पेट्रोल-डीजल तक सीमित मात्रा में बच गए थे। इसके बाद पेट्रोल-डीजल निश्चित मात्रा में देने के आदेश भी जारी करने पड़े।
कई राज्यों में पुलिस और प्रदर्शनकारी ड्राइवरों के बीच झड़प जैसी खबरे भी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि ड्राइवरों ने सड़क और बस और ट्रक को सड़क के दोनों ओर इस तरह खड़ा कर दिया कि अन्य वाहन नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में सामान्य यात्रियों को भी आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी।
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केंद्र सरकार ने नया कानून Hit And Run जैसे मामलों को रोकने के लिए लाया था। लेकिन कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी और इसके साथ 7 लाख रूप्ए का जुर्माने का भी प्रावधान किया है। इसी बात को लेकर ड्राइवर नाराज थे और इसके बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गया।
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