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Morning News – मानहानि की राहुल को इतनी बड़ी सजा, पहले सदस्यता गई अब बंगला छीनने की रज़ा

राहुल गांधी की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले लोकसभा से सदस्यता जाने का दुख था तो अब ये एक और नई मुसीबत आन पड़ी। पहले लोकसभा से निकाला अब घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय ने बीते शुक्रवार ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी थी। अब उन्हें बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल चुका है। 

बस अब इतने ही दिन बचे है

लोकसभा से राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए। अब लोकसभा आवास समिति ने राहुल को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। उसके बाद राहुल गांधी चाहे तो कुछ नियामों के तहत उस बंगले में रह सकते हैं। अगर व्यक्ति सरकारी बंगले में रहना चाहे तो उसे बाजार रेट के हिसाब से किराया देना होगा।

ये हुई थी राहुल गांधी से गलती

चार साल पहले राहुल गांधी ने सभी चोरों का सरनेम मोदी कहा था। सूरत हाइकोर्ट ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। इस सजा के बाद राहुल से लोकसभा की सदस्यता छिन गई। 

टाइप 7 था राहुल का बंगला

आपको बता दें कि राहुल गांधी को दिल्ली के लुटियंस जोन में 12 तुगलक लेन वाला अपना सरकारी बंगला मिला हुआ था। यह बंगला टाइप 7 है। टाइप 7 बंगले विशेष तौर पर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, कम से कम पांच बार सांसद रहे व्यक्तियों को अलॉट होता है। 

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