कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचित तथा सांसद अभिषेक को राहत नहीं मिल पाई हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह इस मामले में जांच को बाधित नहीं कर सकते हैं। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अभिषेक बनर्जी के मामले में सुनवाई करते हुए कहा अभिषेक बनर्जी हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ के द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ ने कहा दिए गए आदेश में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि हम हस्तक्षेप करते है तो इसके कारण जांच बाधित होगी। और इससे याचिकाकर्ता लाभ भी उठा सकता हैं। इसलिए हमारे द्वरा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
26 मई को शीर्ष अदालत के द्वारा उच्च न्यायालय में बनर्जी पर 25 लाख रूपये को जुर्माना लगाने पर रोक भी लगा दी थी। इस दौरान सिर्फ पैसो के मामले में सुनवाई हुई ओर उन पर रोक लगाइर गई। जिसके बाद अभिषेक बनर्जी से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वरा पूछताछ की गई। यह पूछ ताछ काफी लंबी चली थी। जिसके बाद बनर्जी ने कहा टीएमसी नेताओं को परेशान किया जा रहा हैं।
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