राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। उन पर एक के बाद केस दर्ज हो रहे हैं। अभी मोदी सरनेम केस में संकट से घिरे राहुल गांधी को थोड़ी सी भी राहत नहीं मिली थी कि अब NCPCR ने भी एक नया केस करने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ नाबालिग दलित रेप पीड़िता की फोटो पोस्ट करने पर एक्शन लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है।
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दरअसल राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी। आयोग का कहना है कि वो कानून का उल्लंघन किया गया था। NCPCR ने दिल्ली पुलिस को पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
यह है पूरा मामला
यह मामला दिल्ली के कैंट के ओल्ड नांगल गांव का है। जब 9 साल की एक लड़की शमशान के वाटर कूलर में पानी लेने गई थी। वहीं पर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस केस में वहां बने मंदिर के पुजारी सहित 4 लोगों का नाम शामिल है। लड़के परिवार वालों का आरोप था कि आरोपियों ने उनकी मर्जी के बिना ही बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसी घटना पर राहुल गांधी ने उस परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर 5 अक्टूबर, 2021 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच ने ट्विटर को नोटिस जारी किया था।
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