भारत

1 जून 2024 से बदल जाएंगे ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने के नियम, ये रही लिस्ट

New Driving License Rules: 1 जून 2024 से ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने का सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। केन्द्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने नए नियम जारी करते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। यदि इनका ध्यान नहीं रखा तो भारी जुर्माना देने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। जानिए क्या है ये नए नियम

नहीं होगा ड्राईविंग टेस्ट

परिवहन मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार RTO पर जाकर ड्राईविंग टेस्ट देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब आप किसी भी सर्टिफाईड प्राईवेट ड्राईविंग स्कूल में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इस काम के लिए सभी राज्यों में चुनिंदा ड्राईविंग स्कूलों को टेस्ट लेने की अनुमति दी गई है।

यह भी पढ़ें: जयपुर में E-Rickshaw चलाने के लिए जरूरी है ये 4 दस्तावेज, जानिए कैसे बनवाएं

ड्राईविंग स्कूल खोलने के लिए भी रखी हैं शर्तें

ड्राईविंग टेस्ट लेने और ड्राईविंग सिखाने के लिए भी स्कूल खोलने पर भी कुछ नई शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों को पूरा किए बिना ड्राईविंग स्कूल नहीं चलाया जा सकेगा। ये शर्तें इस प्रकार हैं

  • ट्रेनिंग स्कूल के पास खुद का ग्राउंड होना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाना सिखाने के लिए न्यूनतम एक एकड़ और फोर-व्हीलर सिखाने के लिए दो एकड़ की जमीन होना अनिवार्य है।
  • स्कूल की फैकल्टी का न्यूनतम हाई स्कूल डिप्लोमा पास होने के साथ ही न्यूनतम 5 वर्ष का एक्सपीरिएंस भी होना चाहिए।
  • ड्राईविंग सिखाने के लिए स्कूल में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।

लाइसेंस लेने के लिए भी रखी शर्तें

परिवहन मंत्रालय के नए नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। हल्के मोटर व्हीकल (टू-व्हीलर, कार आदि) के लिए न्यूनतम 29 घंटे (चार सप्ताह में) तथा भारी वाहन (ट्रक, बस आदि) के लिए 38 घंटे (छह सप्ताह में) की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। पूरी ट्रेनिंग में प्रेक्टिकल और थ्योरी दोनों के कॉन्सेप्ट क्लीयर करना जरूरी होगा।

यह भी पढ़ें: Petrol Diesel: पेट्रोल पंप वाला बोले- ‘जीरो चेक करें’, तो हो सकती है जेब खाली! जानें

नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

नए नियमों के अनुसार यदि बिना ड्राईविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो दोषी को 5000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसी तरह यदि नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उस पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा, साथ ही उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

Morning News India

Recent Posts

Hindi Diwas : हिंदी हमारी धरोहर, हमारा स्वाभिमान…

Hindi Diwas : जयपुर। हिंदी दिवस (Hindi Diwas) के अवसर पर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के स्कूल…

3 days ago

Rawat Public School प्रताप नगर के विद्यार्थी सी बी एस ई वेस्ट जोन योगासन में चैंपियन

रावत पब्लिक स्कूल प्रताप नगर के विद्यार्थियों ने नंदूबा इंग्लिश एकेडमी स्कूल,सूरत में आयोजित सी…

1 month ago

झोटवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन, 50 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र

blood donation camp : जयपुर। झोटवाड़ा स्थित 'डॉ. पांडे ईएनटी सेंटर' ने 'स्वरूप फाउंडेशन डीके…

2 months ago

जयपुर का युवा बना रहा है भारत के सबसे वैज्ञानिक बेबी टॉय ब्रांड – LiLLBUD

IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों अभिषेक शर्मा और अयुष बंसल द्वारा स्थापित, LiLLBUD 0–18 महीने…

3 months ago

लिवर की बीमारियों के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए पहले से सचेत रहना जरूरी

Healthy Liver Tips : जयपुर। लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर…

5 months ago

सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्ज शीट पेश, विरोध में उतरी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

National Herald Case : केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी व नेता प्रतिपक्ष राहुल…

5 months ago