नए वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारियों और बिजनेसमैन को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आयकर दाताओं के लिए बड़ी माथापच्ची का काम होता है इनकम टैक्स रिटर्न भरना। अगर इसे समय पर नहीं भरे तो हो सकता है आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा। लेकिन समय रहते आईटीआर भर दें तो ये सारी मुसीबतें नही होगी। इसी तरह सीबीडीटी (CBDT) की ओर से 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है। इस तारीख तक टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी में ITR फॉर्म जारी किए थे। इसके बाद से ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर का भुगतान या आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं। बता दें कि व्यक्तिगत आयकर दाता, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं। सभी की जरुरत के अनुसार आईटीआर फॉर्म दाखिल किए जाते हैं।
किस तारीख के बाद फाइलिंग राशि होगी दोगुनी
ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। अगर कोई 31 जुलाई तक फाइल नहीं भर पाता तो वह 31 दिसंबर तक आईटीआर भर सकता है। लेकिन इसके लिए करदाता को 5000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। वहीं आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार इसके बाद भी ITR नहीं भरता है तो फाइलिंग के लिए राशि दोगुनी हो सकती है।
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