राहुल गांधी ने 23 मई को पासपोर्ट जारी करने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस याचिका का विरोध किया है। अदालत ने इस मामले में सुब्रमण्यम से जवाब मांगा है। वहीं सुब्रमण्यम ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए। राहुल गांधी के पास इसका कोई वैध कारण नहीं है।
भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट जारी करने की याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी जारी करने की गुहार लगाई है। इस याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा है।
राहुल गांधी की एनओसी मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई । इस दौरान जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने तर्क दिया कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते रहते है। ऐसे में जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, न्याय के हित में, इस स्तर पर राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होनें कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की तरह एक पूर्ण अधिकार नहीं है।
राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्यता जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वो 2023 में संसद के सदस्य नहीं है। उन्होनें अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को 19 दिसंबर 2015 में जमनात दे दी थी।
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