दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को डीईआरसी के नामित चैयरमेन जस्टिस रिटायर्ड उमेश कुमार को मंगलवार सुबह 10 बजे तक शपथ दिलाने के निर्देश दिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलजी की ओर से की जाने वाली इस नियुक्ति को अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को झटका लगा है तो वहीं केजरीवाल सरकार को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चैयरमेन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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एलजी वीके सक्सेना के आदेश के अनुसार वो मंगलवार सुबह 10 बजे तक शपथ ग्रहण करवाना चाहते थे। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने नए चैयरमेन की नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ ही केंद्र सरकार और एलजी को नोटिस भी जारी किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली की आप सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल मुफ्त बिजली योजना को रोकना चाहते हैं जो कि दिल्ली सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत आप सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। एलजी अपना चैयरमेन नियुक्त करके इस योजना को पूरा नहीं होने देना चाहती।
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दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेट्री कमीशन चैयरमेन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बता दें कि कुमार को 21 जून को डीईआरसी का चैयरमेन नियुक्त किया गया था। बिजली मंत्री आतिशी सोमवार को जस्टिस रिटायर्ड उमेश कुमार को शपथ दिलाने वाली थी लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम 6 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया।
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