आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। आप सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में आप सरकार ने कहा था कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है। इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए।
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केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। कई नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन देने के लिए अपनी सहमित दे दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हाल ही में पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी केजरीवाल ने कांग्रेस का विरोध किया था। उन्होनें कहा था जब तक वो अपना रूख स्पष्ठ नहीं करेंगे तब तक मैं राहुल गांधी के साथ बैठक में भाग नहीं लूंगा।
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बता दें कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के अनुसार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा।
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