गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब पर आफत मंडराने वाली है। आफताब ने शादी का झांसा देकर श्रद्धा का यौन शोषण और फिर उसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली की एक अदालत ने मर्डर के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत का कहना है कि आरोपी आफताब पूनावाला प्रथम दृष्टया ही संदेह के घेरे में है। साक्ष्य मिटाने के संदेहास्पद मामले के साथ-साथ उस पर अन्य आरोप भी लगाए गए हैं।
अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में उन्हें ठिकाने पर लगाने वाला आफताब पूनावाला पर मर्डर के आरोप तय कर दिए गए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी पर यौन शोषण, मानसिक हिंसा और क्रूरता से हत्या के आरोप लगे हैं। IPC act 302, हत्या, IPC act 201 साक्ष्य मिटाने के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
क्या कहा न्यायालय ने
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 और 201 के तहत मामला बनता है। दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ 24 जनवरी को 6629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। आपको बता दें, आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और ट्रायल की डिमांड रखी।
वही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने आफताब की दोष सिद्धी के पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने भी आफताब की गर्लफ्रेंड श्रद्धा की मनोरोग विशेषज्ञ से बातचीत की ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने रखते हुए कहा कि इसमें पीड़िता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आफताब उसे ढूंढ निकालेगा और उसकी हत्या कर देगा।
इतना ही नहीं पुलिस ने यह भी दलील दी है कि श्रद्धा की मौत के बाद आफताब उसके बैंक अकाउंट और फोन का इस्तेमाल भी करता रहा। ऐसे में आफताब पर एक साथ कई केस चलने वाले हैं।
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