आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिली है। सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब होने पर दिल्ली हाइकोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए इजाजत दे दी है। कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर पर रह सकेंगे।
परिवार के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं
तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने घर जाकर पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। सिसोदिया अपने घर पहुंच चुके है। दरअसल मनीष सिसोदिया की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिसोदिया को कोर्ट ने इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि इस दौरान ना तो वो मीडिया से बात करेंगे और ना ही मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। सिसोदिया को अपने परिवार के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं है।
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बता दें कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गुरुवार को पेशी हुई। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। दिल्ली हाइकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोप बेहद गंभीर है। बता दें कि 26 फरवरी को सीबीआई ने और बाद में 9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तब से सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है।
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