दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर के मामले में केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकारी की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। पहले तो मामले को लेकर कोर्ट की ओर से सुनवाई करने से भी मना कर दिया गया था।
कोर्ट की ओर से कहा गया था कि वो किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती है। कोर्ट में मामले को पेश करने के लिए आप सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने कई कानूनों पर रोक लगाई है। केंद्र के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोट के फैसले का उल्लंघन बताया जा रहा है।
कोर्ट ने मामले में केंद्र के लिए नोटिस जारी भी किया। दिल्ली सरकार से याचिका में संशोधन करने की बात कही गई है। वहीं इस मामले में उपराज्यपाल को भी एक पार्टी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले की सुनवाई सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच सुन रही है। जिसकी अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
Healthy Liver Tips : जयपुर। लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर…
National Herald Case : केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी व नेता प्रतिपक्ष राहुल…
Hanuman Jayanti : राहोली पंचायत के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हनुमान जयंती के अवसर…
Jaipur Bulldozer Action: जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 9 अप्रैल को अतिक्रमण के खिलाफ…
Starting a business usually means spending money on a shop, hiring staff, buying stock, and…
PESA Act : जयपुर। जनजातियों की रक्षा करने वाला विश्व के सबसे बड़े संगठन अखिल…