मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में केस रजिस्टर किया गया था। बीते कई महीनों से उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि सत्येंद्र जैन को राहत के लिए अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जाने की छूट दी है। अब जैन वेकेशन बेंच में राहत के लिए अपील कर सकते हैं।
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पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को हुई बीमारी
सत्येंद्र जैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री को जेल में रहते हुए कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। उनका 35 किलो वजन कम हो गया है। और शरीर कंकाल बन गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जैन को 6 सितंबर 2019 को रेगुलर बेल मिल गई थी। वेकेशन बेंच में अपील करने के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है।
ईडी की ओर से पेश वकील ने किया विरोध
ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जैन की जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी की ओर से पक्ष रख रहे एसवी राजू ने कहा कि वे कैविएट पर है और इस याचिका का विरोध कर रहे है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी है।
बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की सेल में तीन कैदियों को भेजने से जुड़े मामले में हुई तकरार के बाद तिहाड़ जेल संख्या-7 के अधीक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की सेल में दो कैदियों को ट्रांसफर करने के बाद हंगामा मच गया था। जैसे ही तिहाड़ प्रशासन को इसका पता चला उन दोनों कैदियों को पुराने सेल में वापस भेज दिया गया।
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