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19 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं हो सकती तीस्ता सितलवाड़, SC ने दी राहत

गुजरात हाईकोर्ट ने सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार 5 जुलाई को सुनवाई के दौरान राहत प्रदान की। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को रेग्युलर बेल देने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की गई। इस सुनवाई के बाद तीस्ता को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है। SC ने अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है। 

 

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शीर्ष अदालत ने 5 जुलाई को तीस्ता सीतलवाड़ को यह राहत 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में दी है। इससे पहले 1 जुलाई को हुई सुनवाई में गुजरात HC ने सीतालवाड़ की रेगुलर जमानत वाली याचिका खारिज कर दी थी। 1 जुलाई को न्यायमूर्ति देसाई की बेंच ने तीस्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने को कहा था।

 

तीस्ता पर क्या है आरोप

तीस्ता सीतलवाड पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप है। तीस्ता ने गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था। गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रचने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में तीस्ता को 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीस्ता के खिलाफ अहमदाबाद ब्योरो ने एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा और 2 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।  

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