दिल्ली हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए एक याचिका डाली है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने तर्क दिया कि उनके पास PWD, शिक्षा, आबकारी, फाइनेंस, विजिलेंस, बिजली, स्वास्थ्य और गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे। ऐसे में वह पत्नी के एक मात्र देख भाल करने वाले नहीं हो सकते हैं।
पहलवानों ने मानी शाह की सलाह, प्रदर्शन से हटकर जॉइन की नौकरी
आज कोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सिसोदिया की इस याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई जाएं।
पत्नी से मिलने जा सकेंगे सिसोदिया
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत देखते हुए उन्हें पत्नी से मिलने की इजाजत होगी। सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया जब चाहें उस दिन अपने पति से मिल सकेगी। सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखें कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद न हो। परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होगी।
Healthy Liver Tips : जयपुर। लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर…
National Herald Case : केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी व नेता प्रतिपक्ष राहुल…
Hanuman Jayanti : राहोली पंचायत के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हनुमान जयंती के अवसर…
Jaipur Bulldozer Action: जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 9 अप्रैल को अतिक्रमण के खिलाफ…
Starting a business usually means spending money on a shop, hiring staff, buying stock, and…
PESA Act : जयपुर। जनजातियों की रक्षा करने वाला विश्व के सबसे बड़े संगठन अखिल…