मोदी सरनेम केस में सुनवाई करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक का ट्रांसफर कर दिया है। अब उन्हें पटना हाईकोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फैसला लेते हुए इसकी जानकारी दी। प्रच्छक ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
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राहुल की सजा पर रोक लगाने से किया था इनकार
गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई की थी। इस दौरान उन्होनें सेशन कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मोदी सर नेम केस में राहुल गांधी ने न्यायालय से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक को गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय भेज दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने लिया बड़ा फैसला
प्रच्छक के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरिवंद सिंह सागवान को इलाहाबाद, जस्टिस अवनीश झिंगन को गुजरात, जस्टिस राज मोहन सिंह को एमपी और जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान भेजने की सिफारिश की गई है।
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लगाई राहुल की सजा पर रोक
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बड़ा फेरबदल करते हुए कुल 23 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। इनमें पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद, गुजरात और तेलंगाना के हाईकोर्ट से 4-4 न्यायाधीश शामिल है। वहीं राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।
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