भारत

कमरे की खिड़की खोल कर संबंध बनाता था कपल, महिला ने कर दी शिकायत, देने पड़ सकते हैं 10 लाख रुपए

इन दिनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कला के नाम पर कुछ भी उटपटांग हरकतें करने का ट्रेंड चल रहा है। लोग रातोंरात पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, खास तौर पर युवा जो मेट्रो, रोड़ या पब्लिक प्लेसेज में भी भद्दे मजाक और अश्लील हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में सामने आया है। यहां पर दो पड़ौसियों में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि एक युवा कपल अपने घर की खिड़कियां खोल कर शारीरिक संबंध बनाता है।

यह है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला मार्च माह का है। बेंगलुरु में रहने वाली एक 44-वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा था कि उनके पड़ौस में रहने वाला एक यंग कपल कमरे की खिड़कियां खोलकर शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसा करने से उनके परिवार तथा आस-पास के लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। जब महिला ने कपल को समझाना चाहा तो बदले में उसे ही रेप और जान से मारने की धमकी दे दी।

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इस पर महिला ने कपल के मकान मालिक को शिकायत देनी चाहिए परन्तु उसने भी अपने किराएदार कपल का बचाव करते हुए महिला को ही धमकी दे डाली। ऐसे में महिला द्वारा पुलिस को शिकायत करने पर पुलिस ने धारा 504, 506, 509 और धारा 34 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है।

ऐसे मामलों में हो सकती है जेल भी

भारत में अश्लीलता फैलाने को अपराध माना गया है। ऐसा करने पर आरोपी को IPC धारा 292, 293, 294, धारा 509 और IT Act 67 के तहत सजा भी दी जा सकती है। इन धाराओं के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने एवं कामुकता पैदा करने वाली चीजों के प्रचार-प्रसार पर पांच साल की जेल और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जानिए इन धाराओं के बारे में

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  • आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत कोई व्यक्ति अभद्र सामग्री बाटें अथवा अश्लील हरकतें करे तो इसे सजा के योग्य माना जा सकता है। इन धाराओं के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर दोषी को 2 वर्ष की जेल और दो हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की जेल और पांच हजार का जुर्माना देना होगा।
  • धारा 509 में किसी महिला को अभद्र फोटो-वीडियो दिखाना या गलत कहना भी अपराध माना गया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन साल की कैद काटने के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • IT Act 67 के तहत यदि डिजीटल मीडिया के जरिए अश्लीलता फैलाई जाए या कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेंट पब्लिश या पब्लिसाइज किया जाए तो उसके लिए पांच वर्ष की कैद और दस लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस कानून के तहत दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सात वर्ष की कैद के साथ-साथ दस लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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