जयपुर। राजस्थान के चर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड में आज फैसला (Ajmer Scandal Verdict) आ गया है। यह मामला 1992 का है जिसमें 100 से अधिक कॉलेज की लड़कियों से गैंगरेप करने के साथ ही उनकी अश्लील तस्वीरें भी फैलाई गई थीं। इस बहुचर्चित मामले में कुल 18 लोग आरोपी बनाए गए थे जिनमें से अब तक 9 दोषियों को सजा हो चुकी है। वहीं, एक आरोपी ने सुसाइड कर लिया था। वहीं, एक अरोपी पर लड़के से कुकर्म के आरोप में अलग से मुकदमा भी चला। वहीं, एक आरोपी फरार है, जिसको कोर्ट की तरफ से भगोड़ा घोषित किया हुआ है। बाकी 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास स 5—5 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इन अरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन शामिल हैं।
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अजमेर में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ 1992 में हुए इस कांड से पूरे देश में हंगामा मच गया था। इस दौरान कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ रेप करके उनकी नग्न तस्वीरें खींची जाती थीं। इसके बाद उन्हें तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे स्कैंडल (Ajmer Scandal) का मास्टर माइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती सहित अन्य आरोपियों ने एक कारोबारी के बेटे को अपनी दोस्ती के जाल फंसाया था। इसके बाद उसके साथ कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें खींचीं। उन तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करके उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फॉर्म लेकर पहुंचे और उसके साथ ही रेप किया तथा उसकी न्यूड तस्वीरें खींचीं। इसके बाद उस पीड़िता पर उसकी सहेलियों को उनके पास लाने के लिए दबाव बनाया। इस तरह से उन्होंने एक-एक कर न जाने कितनी लड़कियों से दुष्कर्म किया और नग्न तस्वीरें खींची। इसके बाद सब लड़कियों को ब्लैकमेल कर अलग-अलग जगहों पर बुलाया जाने लगा।
अजमेर में हुए इस बहुचर्चित सेक्स कांड में दोषियों में से बाकी बचे 6 आरोपियों की ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हो गई थी। इससके पहले 8 अगस्त को ही अजमेर के पॉक्सो कोर्ट-2 में इस मामले में फैसला आना था, लेकिन एक आरोपी की तबीयत बिगड़ने के कारण फैसला नहीं हो सका। फिर 20 अगस्त को फैसले की तारीख तय की गई थी जिसमें 6 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी करार (Ajmer Scandal Verdict) दिया गया है।
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