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Rajasthan News : जयपुर। प्रदेश में नवविवाहित जोड़ों को भजनलाल सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। नई योजना में राजस्थान सरकार अब कपल को 5 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। अगर आपकी शादी भी 6 महीने के अंदर हुई है तो आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए एक खास शर्त रखी गई है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौनसी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। आइए जानते है क्या है पूरा माजरा?
इस नई योजना की शुरुआत भजनलाल सरकार ने शुरु की है। सुखद दाम्पंत्य जीवन योजना के तहत कपल को 5 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन इस योजना का लाभ दिव्यांग कपल उठा सकते हैं। यदि पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा है कि ऐसे युवक और युवतियां, जो दिव्यांग हैं या उनमें से कोई एक भी दिव्यांग है तो वो सुखद दाम्पंत्य योजना का फायदा उठा सकते हैं और सुखद दाम्पंत्य जीवन बीता सकता है, हालांकि भजनलाल सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों के लिए नियम शर्ते दे रखी है।
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अगर कपल 40 प्रतिशत तक दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उन्हें पचास हजार तक की राशि दी जाएगी। 80 प्रतिशत के ऊपर वाले कपल को पांच लाख की राशि बतौर मदद दिए जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त कपल की वार्षिक आय ढाई लाख तक होनी चाहिए। जिस कपल की शादी 6 महीने के अंदर हुई है, वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए dsap.rajasthan.gov.in पर लॉग इन किया जा सकता है।
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