जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को Rajasthan High Court से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने Munesh Gurjar के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। मुनेश को राज्य सरकार ने निलंबित किया था, जिसके खिलाफ मुनेश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब उन्हें कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
पूरे मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्द करने का आदेश सुनाया है। निलंबन रद्द करने के साथ-साथ कोर्ट ने जांच फिर से शुरू करने की बात कही है। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने उनके निलंबन को रद्द किया है।
बता दे कि 23 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्द किया था। लेकिन इसके एक ही महीने बाद 23 सितंबर को उन्हें राज्य सरकार ने फिर से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद फिर मुनेश गुर्जर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अब उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है।
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उल्लेखनीय है कि Jaipur Heritage Municipal Corporation की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने 4 अगस्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मेयर Munesh Gurjar को सरकार ने निलंबित कर दिया था। इस रिश्वत कांड में मेयर की संलिप्तता भी सामने आई थी।
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