स्थानीय

राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों के आरक्षण पर लटकी तलवार, 4 जून के बाद होगा बड़ा ऐलान

Rajasthan Reservation: राजस्थान की सियासत में 4 जून के बाद बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते है और इसकी तैयारी कर ली गई है। इनमें सबसे अहम ओबीसी आरक्षण में शामिल 14 मुस्लिम जातियों का रिजर्वेशन लाभ को खत्म करने की बात सामने आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में इसको लेकर सियासत गरमा गई है और राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस संबंध में कहा कि सरकार ने मुस्लिम समाज के 14 वर्ग को ओबीसी वर्ग का कोटा काटकर आरक्षण का लाभ देना गलत है।

‘4 जून के बाद बनेगी कमेटी’

मंत्री ने कहा, ‘राजस्थान में वर्ष 1947 से वर्ष 2013 तक क्रमवार तरीके से 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कैटेगरी के अंदर जोड़ा है। इस आरक्षण का सर्कुलर भी सरकार के पास मौजूद है, जिस पर सरकार 4 जून के बाद इस पर फैसला करेगी। संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी जाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने राजनीति करते हुए ऐसा काम किया है। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनेगी और इसकी समीक्षा करेगी जिसके बाद नियम अनुसार कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें : राजस्थान की 25 सीटों का परिणाम BJP का उड़ा देगा होश, कांग्रेस भी हैरान

ओबीसी में शामिल ये मुस्लिम जातियां

राजस्थान के अंदर वर्तमान में 91 जाति-वर्ग ओबीसी में शामिल हैं, इनमें नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम), कायमखानी, नागौरी, भिश्ती, मांगणियार, लखेरा, मिरासी, सिंधी मुसलमान, सिपाही (मुस्लिम), फकीर (कब्रिस्तान में काम करने वाले), धोबी (मुस्लिम), मेव, काठात, मेहरात, चीता, घोडात और बिसायती वो 14 मुस्लिम जातियां हैं जो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा रही है।

मुख्यमंत्री लेंगे बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि, ‘राजस्थान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम संविधान का सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार हम काम करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं समुदायों को मिलेगा, जिन्हें संविधान में योग्य माना है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को झटका देते हुए 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म को आधार माना है। मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ों के तौर पर चुना जाना सही नहीं है। मुसलमानों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक साधन माना है। कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई और कहा कि वे इस फैसले को लागू नहीं करेंगी।

यह भी पढ़ें : सट्टा बाजार में बाड़मेर सीट पर नया दांव, उम्मेदाराम तोडेंगे भाटी की उम्मीद

Jaipur News ePaper में पढ़ें ताजा खबरें

आप जयपुर की ताजा खबरें Jaipur News ePaper पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन पर ही कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। जयपुर ई-पेपर पर आप जयपुर की ताजा खबरें व राजस्थान की ताजा खबरें पढ़कर अपने आपको हर कैटेगरी की लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रख सकते हैं।

Narendra Singh

Recent Posts

लिवर की बीमारियों के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए पहले से सचेत रहना जरूरी

Healthy Liver Tips : जयपुर। लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर…

2 सप्ताह ago

सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्ज शीट पेश, विरोध में उतरी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

National Herald Case : केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी व नेता प्रतिपक्ष राहुल…

2 सप्ताह ago

राहोली में हनुमान जयंती का आयोजन! बच्चों ने बजरंगी बन मोहा सबका मन

Hanuman Jayanti : राहोली पंचायत के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हनुमान जयंती के अवसर…

3 सप्ताह ago

जयपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भिड़े अधिकारियों से

Jaipur Bulldozer Action: जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 9 अप्रैल को अतिक्रमण के खिलाफ…

3 सप्ताह ago

No Shop, No Staff, No Investment: Saumic Craft Business Model Explain

Starting a business usually means spending money on a shop, hiring staff, buying stock, and…

3 सप्ताह ago

सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान! धरातल पर लागू होगा जनजाति समाज का पेसा एक्ट

PESA Act : जयपुर। जनजातियों की रक्षा करने वाला विश्व के सबसे बड़े संगठन अखिल…

3 सप्ताह ago