Rajasthan Govt Pension Scheme: राजस्थान राज्य में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन पाने वाले) लाभार्थियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। नियमों की पालना नहीं करने पर एक जुलाई से सभी तरह की पेंशन रोक दी जाएगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि पेंशन ले रहे लोगों को 30 जून से पहले अपना वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने वाले लोगों की पेंशन एक जुलाई से रोक दी जाएगी।
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विभाग द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। इसके अलावा अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र, ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अथवा मोबाइल ऐप के जरिए भी एनुअल वेरिफिकेशन करवा पाएंगे।
जिन पेंशनर्स की अंगुलियों के निशान या चेहरा आधार पोर्टल से वेरिफाईड नहीं हो पाएगा या जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, उनके लिए भी जरूरी निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए डेटा के अनुसार राजस्थान में 89,23,447 लोग पेंशन ले रहे हैं। इनमें 58,66,816 लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। 21,99,403 महिला पेंशन लाभार्थी हैं तथा शेष अन्य तरह की पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार के नए निर्देशों से ये सभी प्रभावित होंगे।
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