जयपुर। Rajasthan में पूर्व की अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए छोटे जिले खत्म होने वाले हैं यानि उन्हें पुन: मूल जिलों में मिलाया जाएगा। इसका खुलासा हाल ही में भजनलाल सरकार ने एक आदेश के जरिए हुआ है। गहलोत सरकार में बने नए 17 जिलों में राजस्व से संबंधित सभी काम पुराने मूल 17 जिलों में लगे कलेक्टर ही करेंगे। इस संबंध में भजनलाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए मूल जिलों में लगे कलेक्टरों के पॉवर को मार्च 2025 तक आगे बढ़ा दिया है।
पिछली गहलोत सरकार ने 5 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर 17 नए जिलों का गठन किया था। हलाांकि, उस समय नए जिलों में विभिन्न विभागीय सोसायटियों से संबंधित राजस्व कलेक्शन, वर्क सेंशन और काम के बदले पेमेंट के अधिकार मूल जिला कलेक्टर को ही सौंपे गए थे। सरकार द्वारा ये अधिकार 31 मार्च 2024 तक दिए गए थे। हालांकि, भजनलाल सरकार ने भी जिला कलेक्टरों के इन अधिकारों को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं।
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Rajasthan में नए जिलों में जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा उसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा। यह व्यवस्था 1 सितम्बर 2023 से ही बनाई थी जिसको आगे भी यथावत् रखा जाएगा। आपको बता दें कि इनमें अनूपगढ़ (बीकानेर और गंगानगर), ब्यावर(पाली और अजमेर), नीमकाथाना (सीकर और झुंझुनूं) और केकड़ी (अजमेर और टोंक) ऐसे जिले हैं, जिनको दो अलग-अलग जिलों की तहसीलें जोड़कर बनाया गया है।
अशोक गहलोत सरकार की तरफ से नए जिले सेटल होने तक कुछ समय के लिए मूल जिलों को भुगतान और राजस्व कलेक्शन की शक्तियां दी थी, लेकिन अब इनका एक साल का समय बढ़ाने का अर्थ कुछ नए जिलों को फिर से पुरानों में मर्ज करने से जोड़कर देखा जा रहा है।
अब फरवरी 2025 में Rajasthan सरकार का अगला बजट आएगा। अब इस बजट सत्र से पहले सरकार गहलोत राज में बने नए जिलों में से कुछ को खत्म करके मर्ज किया जाएगा। इसी वजह से पुराने जिलों के कलेक्टरों को नए जिलों के पावर एक साल तक बढ़ाया गया है।
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