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राजस्थान में राशन का गेहूं मिलना हुआ मुश्किल, डीलर नहीं कर सकेंगा कालाबाजारी

Ration Card News 2024:राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड़ में नजर आ रही है और इसी वजह से वह जनता से जुड़े हुए कामों को लेकर कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत दिया जाने वाला गेहूं को लेकर हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। विभाग ने फैसला किया है कि राशन अब मोबाइल पर ओटीपी के जरिए लेना आसान काम नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस पर कंट्रोलिंग करते हुए राशन डीलर को एक दिन में अधिकतम 3 ही ट्रांजेक्शन करने की लिमिट निर्धारित करने का फैसला किया है। हर एक ट्रांजेक्शन पर के बीच करीब 30 मिनट या उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए।

कालाबाजारी की शिकायत

विभाग को कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जनआधार या आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए राशन वितरण में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। कुछ राशन डीलर के यहां रजिस्टर्ड व्यक्ति नियमित गेंहू नहीं लेते हैं और उन लाभार्थियों से उनके फोन पर आए ओटीपी को पूछकर राशन डीलर गेहूं का स्टॉक बाजार में बेच देते है। इसी खेल को खत्म करने के लिए विभाग ने अब ओटीपी के जरिए राशन की प्रक्रिया को सीमित करने और एक दिन में 3 ही लाभार्थियों को ही राशन देने का निर्णय किया है।

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अब नहीं दे सकेंगे राशन

विभाग के आदेशों के अनुसर सभी राशन डीलर को लाभार्थी परिवार के किसी भी एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद ही इसका वितरण करना होगा। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन होने में तकनीकी समस्या आती है तो उसे ओटीपी के जरिए राशन दिया जाएगा। एक राशन डीलर अधिकतम 3 ही लाभार्थी को ओटीपी के जरिए राशन ले सकेगा। एक लाभार्थी को ओटीपी के जरिए राशन देने के 30 मिनट बाद दूसरे को राशन दिया जा सकेगा।

डीएसओ की जिम्मेदारी

बायोमेट्रिक हाजिरी या ओटीपी की तकनीकी समस्या रहती है। उन लाभार्थियों को विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एक ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट जारी करेगा और इस सर्टिफिकेट के जरिए निर्धारित स्थान पर राशन डीलर इसका इस्तेमाल करके अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। इस प्रक्रिया को बाइपास कहते है। अभी तक बाइपास की सुविधा प्रवर्तन अधिकारी के पास थी और अब जिले में जिला रसद अधिकारी ही इसकी सुविधा दे सकेंगे।

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Narendra Singh

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