भरतपुर- भरतपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे पतंगबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पतंगबाजी के दौरान एक किशोर को चायनीज मांझे से गला कट गया। जिसके बाद पीड़ित के परिजनों की और से पतंगबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। चायनीज मांझे के कारण किशोर के गले में 12 टांके आए है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की और से देश में ऐसे मांझे प्रतिबंधित करे हुए है। उसके बाद भी देश में चायनीज मांझे का इस्तेमाल हो रहा है।
बी- नारायण गेट निवासी 14 वर्षीय जतिन शर्मा का चायनीज मांझे से गला कट गया था। इस मामले में किशोर के दादा ने राकेश शर्मा ने पतंगबाज पोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। राकेश ने बताया की जतिन 12 मई की रात महादेव गली की और जा रहा था। इस दौरान पेली पतंग उड़ा रहा था। जब जतिन सड़क पार करने लगा तो चायनीज मांझे से उसका गला कट गया। डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया की नसें कट जाने के कारण खून ज्यादा बह गया था। जिसके चलते घायल का तुरंत ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने कहा ऐसे मामलों में समय की पर अस्पताल पहुंचाना अतिआवश्यक है। ताकी मरीज की जान बचाई जा सके। डॉक्टर ने कहा की घायल के गले में मांझा फस गया था जिसके कारण उसे निकाला भारी पड़ गया था। हादसे में घायल की खून की दो नसें भी कट गई । जिसके कारण भारी मात्रा में खून बह गया।
एनजीटी ने पूरे देश में इस पर रोक लगा दी है उसके बावजूद भी ऐसे मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कई हादसे भी होते है कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो यह अपराध है इसमें आरोपित को तीन माह की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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