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घरेलू सप्लाई के पानी से गाड़ी धोने पर लगेगा 1000 रुपए जुर्माना, कनेक्शन भी काट सकती है सरकार, पढ़ें नए आदेश

जयपुर। Water Box Rules Jaipur : अब घरेलू सप्लाई के पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सरकार के जारी नए आदेशों के अनुसार अब पीने के लिए किए जाने वाले घरेलू सप्लाई के पानी से गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण करने, मैरिज गार्डन में पानी लगाने और कॉमर्शियल कार्य में उपयोग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नल से पानी लीकेज मिलने पर भी जुर्माना

नए आदेशों के मुातबिक अब घर के अंदर अगर नलों से पानी लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक को दोषी माना जाएगा। यदि किसी घर में नल से पानी लीकेज मिलता है तो मकान मालिक पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, फिर भी पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो रोज 50 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बावजूद भी है नहीं सुधार किया तो कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी किया गया है। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है।

जलदाय विभाग के अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग

जलदाय विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने सर्कुलर जारी होने के बाद अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दी है। अधिकारियों को रोज फील्ड में जाकर घरों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।

इन जगहों पर नहीं कर सकेंगे घरेलू पानी का उपयोग

जलदाय विभाग की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले पानी का उपयोग घरों में ही करें सकते हैं। इस पानी का उपयोग प्राइवेट स्वीमिंग पूल, बिल्डिंग-मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फाउंटेन, क्लब हाउस, सिनेमा घर, बोर्डिंग हाउस समेत अन्य कॉमर्शियल कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते।हालांकि, घरेलू पानी का यूज उपरोक्त जगहों पर करते हुए पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट में भी रिट लगाई जाएगी।

नोटिस देकर वसूला जाएगा जुर्माना

जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा के अनुसार घर में पीने के लिए सप्लाई किए जा रहे पानी का कई तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है जिसको रोकना विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत राज्य में जो भी लोग घरेलू जल का यूज व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके बावजूद भी सुधार नहीं करते तो उनके पानी के कनेक्शन को काटा जाएगा। आपको बता दें कि पानी कनेक्शन 2 तरह के होते हैं, घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन। व्यावसायिक के बिल की दर घरेलू कनेक्शन से 4 गुना अधिक होती है।

Anil Jangid

Anil Jangid डिजिटल कंटेट क्रिएटर के तौर पर 13 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। 10 साल से ज्यादा समय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर राजस्थान पत्रिका, 3 साल से ज्यादा cardekho.com में दे चुके हैं। अब Morningnewsindia.com और Morningnewsindia.in के लिए डिजिटल विभाग संभाल रहे हैं।

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