पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर जहां पूरे देश में हिंसा का माहौल बना वहीं इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक उन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इमरान खान को जमानत देने के विरोध में पीएम शरीफ देशभर में पार्टी की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को इमरान खान अपने घर जमान पार्क पहुंचे।
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एक साथ मिली तीन राहत
पूर्व पीएम को बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें अलग-अलग केस में जमनात दी गई है। इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में जमानत देते हुए कहा कि उन्हें 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लाहौर हाइकोर्ट ने भी 4 केस में 22 मई तक जमानत दे दी है और 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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नहीं लगेगा मार्शल लॉ
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन किया। सरकारी कार्यालयों और सेना के ऑफिस सहित कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। इन सारी घटनाओं से हुए नुकसान को देखते हुए माना जा रहा था कि देश में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता हैं। लेकिन शुक्रवार को पाकिस्तान की आर्मी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि हमें देश के लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। इसलिए देश में मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा।
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