पाकिस्तान। तोशखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 5 अगस्त से सजा काट रहे इमरान खान को आज राहत भरी खबर मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा को रद्द करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है।
फिर से PTI के बने चैयरमेन
सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने फैसला सुनाया। इमरान खान की सजा पर रोक लगने की खबर मिलते ही उनके वकील बाबर अवान ने कहा- कोर्ट के फैसले के साथ खान फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन बन गए हैं।
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इमरान को वापस गिरफ्तार होने का डर
इमरान खान को भले ही तोशाखाना मामले में राहत मिल गई हो लेकिन उन पर और भी केस चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि वो कहीं जेल से बाहर निकलें और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए खान के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि जेल से बाहर आने पर उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान के खिलाफ दो केस ऐसे हैं, जिनमें जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं।
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जेल से बाहर आने की स्थिति स्पष्ट नहीं
इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को दोषी ठहराया। इसके बाद 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। तब से वो वक्त अटक जिले की जेल में कैद हैं। सजा पर रोक लगा दी गई है लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वे जेल से कब रिहा होंगे। अभी आदेश की कॉपी नहीं आई है।
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