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Rajasthan Elections: उमीदवार की अपराध से दोस्ती तो TV और अखबार में होगा प्रकाशन, चुनाव आयोग का सख्त नियम

 

Rajasthan Assembly Elections 2023: राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। चुनावी प्रचार के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला (Big decision of Election Commission) लिया है। आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। 

 

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि रखता है तो उसे सूचित करना होगा। ऐसा करने से प्रत्याशी की चिंता बढ़ सकती है। नामांकन पत्र में यदि प्रत्याशी अपने बारे में आपराधिक मामलों की जानकारी देता है तो राजनीतिक दल को जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। 

 

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डर दिखाकर वोट लेना होगा कठिन 

 

आम तौर पर चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग अधिकांश संख्या में मैदान में होते है। देखा और सुना जाता है कि वे जनता में भय फैलाकर भी वोट बटोरते है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस बार सख्त नियमों को देखते हुए चुनाव लड़ रहे लोगों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 

 

नये नियम के अनुसार हर राजनीतिक दल को अपने-अपने प्रत्याशियों के बारे में 3 अलग-अलग समय समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी। ऐसा आदेश चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल को दिया है। 

 

कब-कब सार्वजनिक करनी होगी जानकारी 

 

  • – पहला प्रकाशन 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच, 
  • – दूसरा प्रकाशन 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच 
  • – तीसरा प्रकाशन 18 नवंबर से चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख तक के बीच। 

 

ऐसा करने के बाद प्रत्याशी को इसकी सूचना तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। यही नहीं राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों से संबंधित सूचना पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर भी डालनी होगी। 

 

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इन नियमों का रखना होगा ध्यान 

 

अखबार के लिए- 

 

  • – प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र का ही चुनाव करना होगा। 
  • – राष्ट्रीय स्तर अखबार की प्रकाशन संख्या 75 हज़ार प्रतिदिन होनी चाहिए। 
  • – स्थानीय समाचार पत्र की प्रकाशन संख्या 25000 प्रतिदिन होनी चाहिए। 
  • – उम्मीदवारों को समाचारपत्रों में C1 व C2 फॉर्मेट प्रकाशित करवाने होंगे। 
  • – समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित होनी चाहिए। 

 

टीवी चैनल के लिए- 

 

  • – टीवी चैनल में समय अवधि सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच कम से कम 7 सेकंड। 
  • – फॉर्मेट C1 उम्मीदवार के लिए होगा और फॉर्मेट C2 राजनीतिक दलों के लिए होगा। 
  • – फॉर्मेट C1 में आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होने चाहिए। 
  • – हर मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए। 

 

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Aakash Agarawal

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