SIR Voter verification campaign: भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की ओर से 27.10.2025 को राज्य में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) की घोषणा की गई। जिसकी जानकारी प्रतिभा वर्मा मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी जिला परिषद, उपजिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये दी। जिसके अन्तर्गत मुख्य तिथियों की घोषणा हुई। जिसमें घर घर मतदाता गणना प्रपत्र वितरण, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन, दावे एवं आपत्तियों, नोटिस फेज और मतदाता सूची आदि की जानकारी दी गई।
जिसमें जयपुर का विवरण इस तरह है
जिले में सम्मिलित कुल विधानसमा क्षेत्र – 17 ( जिनमें शाहपुरा, चौमूं, फुलेरा, दूदू (एस.सी.) झोटवाड़ा, आमेर, जमवारामगढ़ (एस.टी.) हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाईन्स, किशनपोल, आदर्शनगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू (एस.सी.) बस्सी (एस.टी.) चाकसू (एस.सी.)जिले में ERO-17 एवं AERO-83 है।
जिले में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या- 5046 है इनमें पूर्व सृजित 4302+नव सृजित 744)। वहीं जिले मे मतदाताओं की कुल संख्या 4823379 बताई गई। इनमें पुरुष मतदता 2503564 और महिला मतदाता 2319714 वहीं थर्डजेंडर 101 बताए गए। वहीं इसके लिए जिले में कार्यरत कुल बी.एल.ओ. 4302 बताए गए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य हेतु अर्हता दिनांक 01.01.2026 निर्धारित की गई है। मतदाता हेतु निर्धारित अर्हताओं में भारत का नागरिक और 18 वर्ष की आयु होना. साधारणतया निर्वाचन क्षेत्र का रहवासी होना एवं किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना है।
48 लाख से अधिक मतदाताओं का होगा पुनरीक्षण
फार्म नं0 06 नये नाम सम्मिलित करने एवं फार्म नं0 07 नाम विलोपन हेतु तथा फार्म नं० 08 शुद्धिकरण एवं शिफ्टिंग हेतु निर्धारित है। बी.एल.ओ स्तर से विद्यमान मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जायेगा एवं मतदाताओं एवं उनके संबंधियों के नाम होने के संबंध में राज्य में हुई वर्ष विगत SIR अर्हता दिनांक 01.01.2002 के आधार पर मैपिंग / लिकिंग में सहायता की जायेगी। इस कार्य हेतु मतदाता के निवास पर कम से कम तीन बार विजिट की जावेगी। वहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वैद्य मतदाता सूचि में सम्मिलित होने से वंचित न रहे। प्रार्थी SIR में अपनी और संबंधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाईट https://voters.eci.gov.in/ पर विजिट कर सकता है। यही नहीं जिन मतदाताओं के फार्मस वापस नहीं आये हैं उनके लिए बीएलओ उनके सम्मावित कारण जैसे अनुपस्थित / स्थानान्तरित/मृत्यू / डुप्लीकेट का पता लगायेगें। जिन मतदाताओं के नाम डॉफ्ट रोल में सम्मिलित नहीं किये गये हैं उसके लिए संबंधित पंचायत मवन/स्थानीय निकाय/बीडीओ कार्यालय / पंचायत कार्यालय आदि के नोटिस बोर्ड पर बूथ वाइज सूची प्रकाशित करनी होगी जिससे सामान्यजन को मतदाता सूची में उनके नाम सम्मिलित नहीं किये जाने के प्रकट कारणों की जानकारी हो सके। इन सूचियों को समेकित कर निर्धारित प्रपत्र में विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
खास बात यह है कि SIR प्रक्रिया में गणना प्रपत्र के साथ किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे मतदाताओं का नाम सुगमता एवं सरलता से अन्तिम ड्रॉफ्ट रोल / मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकेगा। ई.आर.ओ. ड्रॉफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के बाद ही उन मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा जिनके नाम विगत SIR, से लिंक नहीं हो पाये हैं। घर-घर गणना के दौरान बी.एल.ओ. कम से कम 30 प्रपत्र-06 (नाम जोडन हेतु घोषणा-पत्र सहित ले जाएगें ताकि उन्हें नए मतदाताओं के नाम जोडने हेतु वितरित किया जा सकेगा।
ई.आर.ओ. के निर्णय के विरूद्ध संबंधित मतदाता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी को निर्धारित समय में अपील कर सकेगा एवं प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी को 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा। आयोग द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु मतदाताओं की संख्या 1200 निर्धारित की गई है। जिले मे मतदाताओं की कुल संख्या 4823379 (पुरूष 2503564 महिला 2319714, थर्डजेंडर 101) है। इस प्रकार SIR के अन्तर्गत समस्त मतदाताओं का सत्यापन किया जावेगा। जिले में 40 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाताओं का मैपिंग प्रतिशत 66.07 जिलें में Progeny मैपिंग का प्रतिशत (40 वर्ष एवं उससे कम 37.04। जिले में आयुवार / Progeny मैपिंग को सम्मिलित करते हुए कुल मैपिंग प्रतिशत 51.32। इस प्रकार SIR के अन्तर्गत जिले में 51.32 प्रतिशत मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र के साथ आवश्यकता नहीं होगी।
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