CAA Rule in Hindi: देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया हैं। इस नियम के लागू होने के बाद गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ़ हो गया हैं। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन पर जिला स्तर की कमेटी विचार करेगी और उस पर फैसला लेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदन पर उसकी पावती खुद ही जेनरेट होगी।
जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में दिए गए शपथपत्र की जांच होगी। साथ ही जिला स्तरीय कमेटी का निर्धारित अधिकारी उसपर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद उसे एम्पावर्ड कमेटी को ऑनलाइन मोड में ही आगे भेजा जाएगा। वहीं, यदि किसी आवेदक को जिला कमेटी के सामने शपथ पत्र देने के लिए बुलाया जाता है और वह पेश नहीं होता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा।जिला स्तर की एम्पावर्ड कमेटी में पांच सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से और एक राज्य की तरफ से होने की बात कही गई है।
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- CAA की धारा 6B के तहत आवेदन देने योग्य-
- आवेदक को भारतीय मूल का होना आवश्यक हैं।
- या फिर भारतीय नागरिक से शादी की हुई होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान हो।
- आवेदक या उसके माता-पिता में कोई एक आजाद भारत का नागरिक हो।
- आवेदक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया का कार्डधारक हो।
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत-
- आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करने वाला हलफनामा देना होगा।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में किसी एक की अच्छी जानकारी होने का घोषणा पत्र देना होगा।